संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। तेलीपुरा स्थित गोदाम में मिले यूरिया के 260 बैग का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाने पर कृषि विभाग ने मेसर्स एसके फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन-कम-मार्केटिंग कॉ-ऑप्रेटिव सोसायटी लिमिटेड, गांव तेलीपुरा का लाइसेंस निलंबित कर दिया। लाइसेंस सस्पेंड होने तक सोसायटी यूरिया का लेन देन नहीं कर सकेंगे।
उनका लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए इसे लेकर कृषि विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब न पाए जाने पर विभाग लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया को अपना सकता है। 21 अगस्त को दादूपुर-नलवी नहर पर बनी सड़क किनारे स्थित गोदाम में कृषि योग्य यूरिया का स्टॉक मिला था।
इस गोदाम का लाइसेंस मेसर्स एसके फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन-कम-मार्केटिंग कॉ-ऑप्रेटिव सोसायटी लिमिटेड, गांव तेलीपुरा के नाम पर है। जांच करने पर पता चला कि सोसायटी के रिकॉर्ड के अनुसार लाइसेंस धारक के पास यूरिया का स्टॉक नहीं है। बावजूद इसके गोदाम में कृषि योग्य यूरिया के 260 बैग रखे हुए थे।
लाइसेंस धारक यूरिया से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा सके। इसलिए गोदाम को सील कर दिया गया था। साथ ही लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। गोदाम संचालक को यूरिया का स्टॉक रजिस्टर, पीओएस मशीन, खाद के बिल उपलब्ध कराने होंगे। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है।
मेसर्स एसके फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन-कम-मार्केटिंग कॉ-ऑप्रेटिव सोसायटी लिमिटेड का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। अभी तक गोदाम से मिले यूरिया के 260 बैग के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यदि दस्तावेज नहीं दिए तो लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। - डॉ. आदित्य डबास, उपनिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग यमुनानगर।