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कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे पर मांस की दुकानें खुली मिलीं तो होगी कार्रवाई

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मांस की दुकानों पर जाकर अधिकारी निर्देश देते हुये - फोटो : YAMUNA NAGAR
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हाईवे किनारे यदि मांस की दुकान खुली मिली तो कड़ी कार्रवाई होगी। हो सकता है इस दौरान भारी जुर्माना भी लगे। दरअसल, 17 से 30 जुलाई तक कांवड़ यात्रा चलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य व खाद्य आपूर्ति विभाग ने हाइवे किनारे बने रेस्टोरेंट व ढाबों का निरीक्षण किया। यहां अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा तक मांस बंद रखने की निर्देश दिये। इसके अलावा उन्हें सामान की रेट लिस्ट भी बाहर लगाने को कहा गया है।
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इन आदेशों का करना होगा पालन
- सभी ढाबा संचालकों को रेट लिस्ट लगानी होगी।
- किसी भी सामान को एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेचा जाना चाहिये।
- साफ-सफाई का विशेष ध्यान देना होगा।
- कांवड़ियों के लिये साफ पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। और टॉयलेट की सुविधा मुहैया करनी होगी।
- अंबाला रोड थाना छप्पर से कलानौर तक सभी ढाबों और नॉनवेज की बिक्री बंद रखनी होगी।
कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए हाईवे किनारे रेस्टोरेंट व ढाबों का निरीक्षण किया गया। यहां उन्हें कांवड़ यात्रा तक मांस न बेचने के लिये बोला है। यदि इस दौरान कोई मांस बेचता हुआ पाया गया तो कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी लगेगा।
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- डॉ. वागीश गुटेश, उप सिविल सर्जन।
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