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नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 12 हजार का जुर्माना भी लगाया

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यमुनानगर। नाबालिग लड़की को रोटी बनाने के लिए अपने घर बुलाकर दुष्कर्म करने के दोषी राशिद को एडीजे की कोर्ट ने दस साल की कैद और 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। करीब सवा तीन साल से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। पांच मार्च को कोर्ट ने राशिद को दोषी करार दिया था।
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पीड़ित लड़की ने छछरौली पुलिस को दिसंबर 2017 में शिकायत दी थी कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है। वह अपनी दादी के पास रहती है। उनके पड़ोस में राशिद रहता है। राशिद की मां रिश्तेदारी में गई हुई थी। तब राशिद ने उसे अपने घर पर रोटी बनाने के लिए बुलाया। जब वह उसके घर गई तो उसने उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद वह इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। इस शिकायत पर पुलिस ने राशिद पर केस दर्ज किया था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। दोनों पक्षों के कई गवाहों की गवाहियां होने व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने पांच मार्च को राशिद को दोषी करार दिया था। अब उसे सजा सुनाई है।
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