यमुनानगर। फ्लैट आवंटन के बाद साइट पर निर्माण शुरू न करने और उपभोक्ता परमिंद्र सिंह द्वारा जमा की राशि न लौटाने पर उपभोक्ता फोरम ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा पर 22 हजार रुपए जुर्माना किया है।
फोरम ने परमिंदर सिंह द्वारा जमा की गई चार लाख 87 हजार पांच सौ रुपये की रकम 45 दिनों में ब्याज के साथ लौटाने का भी आदेश दिया है। यदि बोर्ड यह रकम तय समय में नहीं लौटाएगा तो उसे 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पडेगा।
गुरु अर्जुन नगर निवासी परमिंदर सिंह को पूर्व सैनिकों के लिए आवासीय फ्लैट आवंटन स्कीम के तहत फरीदाबाद में फ्लैट आवंटित किया गया था। परमिंद्र सिंह ने हाउसिंग बोर्ड में चार लाख 87 हजार पांच सौ रुपये आवंटन राशि जमा करवा दी लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी बताई गई साइट पर फ्लैट का निर्माण शुरू नहीं हुआ। परमिंद्र सिंह ने इस बाबत बोर्ड अधिकारियों से संपर्क किया तो पता चला कि हुडा द्वारा उपरोक्त योजना को मंजूरी न दिए के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। परमिंद्र सिंह ने हाउसिंग बोर्ड से अपनी जमा राशि वापस मांगी लेकिन उन्हें रकम भी नहीं लौटाई। परमिंद्र सिंह ने नवंबर 2021 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने परमिंदर सिंह के हक में फैसला सुनाया है।