यमुनानगर। छह माह पहले युवती से मोबाइल छीनने के दोषी चिट्टा मंदिर रोड निवासी शुभम को सेशन जज शालिनी सिंह नागपाल की कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
13 अप्रैल 2023 को जामपुर मंडेबर निवासी काजल ने शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह जगाधरी में एक सेंटर पर जॉब करती है। 13 अप्रैल को वह कमानी चौक पर बस का इंतजार कर रही थी। जब वह रोडवेज बस में चढ़ने लगी लगी तो पीछे खड़े युवक ने उससे मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। पुलिस ने स्नेचिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने चिट्टा मंदिर रोड निवासी शुभम को गिरफ्तार कर उससे छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया था।