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बच्ची से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की कैद

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यमुनानगर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल की बच्ची को अगवा कर छेड़खानी करने के दोषी जगाधरी काली माता मंदिर के निकट रहने वाले सतीश को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान है।
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शहर जगाधरी थाना पुलिस को छह जनवरी 2020 को जगाधरी की एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसके पास दो बेटियां हैं। दोनों स्कूल के बाद घर के पास ट्यूशन जाती हैं। बड़ी बेटी ट्यूशन से वापस आ गई थी, लेकिन सात साल की छोटी बेटी वापस नहीं आई। उसकी तलाश भी की, लेकिन पता नहीं चला। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसी दौरान पुलिस ने जांच की तो सतीश बच्ची को ले जाता हुआ पाया गया था। उसने छेड़खानी भी की थी। तब पुलिस ने आरोपी सतीश पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। अब दोषी को सजा सुनाई गई है।
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