संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। प्रतिबंधित नशीली गोलियां रखने के मामले में दोषी करार दिए गए मुकंद विहार कॉलोनी निवासी हर्ष सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे तीन माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एंटी नारकोटिक्स सेल के एएसआई अमित कुमार की शिकायत पर फर्कपुर थाना पुलिस ने 13 अक्तूबर 2020 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस टीम कांसापुर रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान संदेह के आधार पर हर्ष सिंह की तलाशी ली गई, जिसमें उसके कब्जे से 480 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद हुई थीं।
मामले में पुलिस ने मनप्रीत को भी आरोपी बनाया था, लेकिन सुनवाई के दौरान उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने पर अदालत ने उसे बरी कर दिया। सजा पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि नशीले पदार्थों से जुड़े अपराध समाज और देश की सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कठोर दंड आवश्यक है। अदालत ने आदेश दिया कि दोषी द्वारा विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बिताई गई अवधि को धारा 428 सीआरपीसी के तहत सजा में समायोजित किया जाएगा।