यमुनानगर। प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-2 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला सचिवालय में जिला स्तरीय समिति की बैठक अतिरिक्त उपायुक्त नवीन कुमार आहूजा की देखरेख में हुई।
बैठक में योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों, पात्रता शर्तों और दावों के निपटान की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त नवीन कुमार आहूजा ने बताया कि इस योजना के तहत आवारा पशुओं जैसे गाय, सांड, बैल, भैंस, नीलगाय और कुत्तों के हमले या उनसे हुई दुर्घटनाओं में मृत्यु, चोट अथवा दिव्यांगता की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत मृत्यु अथवा 70 प्रतिशत या उससे अधिक स्थायी पूर्ण दिव्यांगता होने पर पात्र परिवार को अधिकतम पांच लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है।
उन्होंने बताया कि 70 प्रतिशत से कम आंशिक दिव्यांगता के मामलों में दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा, जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। संवाद