यमुनानगर। प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने वाले बकायादारों को सरकार ने एक और अवसर दिया है। अब संपत्ति मालिक 31 अगस्त तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर 75 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ उठा सकते हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद बकायादारों पर कार्रवाई की जाएगी और बड़े बकायादारों की संपत्ति सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
हरियाणा सरकार की ओर से एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज में 75 प्रतिशत छूट देने की योजना लागू की गई है। इसके तहत वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 75 प्रतिशत माफी दी जाएगी। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले सरकार की ओर से एक से 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की योजना लागू की गई थी। इस योजना का लाभ उठाते हुए नगर निगम क्षेत्र में करदाताओं ने करीब 16 करोड़ 40 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और एक करोड़ 46 लाख रुपये फायर टैक्स जमा कराया था। इसके बावजूद काफी संख्या में संपत्ति मालिकों ने अभी तक अपना टैक्स जमा नहीं करवाया है।
मेयर सुमन बहमनी और नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने बताया कि नई योजना के तहत संपत्ति मालिकों को बकाया राशि जमा कराने के साथ अपनी संपत्ति का स्वयं सत्यापन भी करवाना होगा। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की सुविधा जगाधरी, कन्हैया साहिब चौक और शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों पर उपलब्ध है। इसके अलावा करदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना टैक्स जमा करा सकते हैं। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी कि 31 अगस्त के बाद पूरे ब्याज सहित टैक्स की वसूली की जाएगी।
नगर निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए बना सुविधा केंद्र। प्रवक्ता