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छठी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी युवक को चार साल कैद

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यमुनानगर। एडीजे की कोर्ट ने छठी कक्षा की छात्रा से छेड़खानी करने के वाले रोहित को दोषी करार देते हुए उसे चार साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में साल 2019 में नाबालिग आरोपी को दोषी करार देते सिविल अस्पताल में लोगों को पानी पिलाने की सजा सुनाई गई थी। अब दूसरे आरोपी को सजा सुनाई गई है। इस केस में करीब ढाई साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एक महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने 17 सितंबर 2018 को शहर की कॉलोनी निवासी रोहित और एक अन्य नाबालिग पर छठी कक्षा की छात्रा का पीछा करने और छेड़खानी करने पर आठ पोक्सो एक्ट, 12 और धारा-506 के तहत केस दर्ज किया था।
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महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी सरकारी स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ती है और ट्यूशन भी जाती है। जब भी उसकी बेटी स्कूल व ट्यूशन आती जाती है तो रोहित और एक नाबालिग लड़का उसकी बेटी का पीछा कर परेशान करते हैं।
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