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नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास व 35000 रुपये जुर्माना

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यमुनानगर। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी बुड़िया निवासी बब्बू उर्फ पप्पू को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास व 35 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी, जहां बीते शुक्रवार आरोपी को दोषी करार दिया गया था। सोमवार को दोषी को सजा सुनाई गई।
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व्यक्ति ने बुड़िया पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 13 साल की बेटी सातवी कक्षा में पढ़ती थी। वह 10 जुलाई 2019 को रात दस बजे शौच के लिए गई थी। काफी देर बाद बेटी नहीं आई तो पत्नी ने शौचालय में जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज लगाने पर बेटी ने अंदर से कुंडी खोली तो देखा कि अंदर बेटी के साथ पड़ोसी बब्बू उर्फ पप्पू भी था। तब बब्बू उर्फ पप्पू वहां से फरार हो गया था। बेटी ने उन्हें बताया कि बब्बू पहले से बाथरूम के पास छिपा था। आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उससे गलत काम किया। बुड़िया पुलिस ने बब्बू उर्फ पप्पू पर केस दर्ज किया था ।
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