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छह साल की बच्ची से गलत हरकत करने के दोषी को 20 साल की सजा

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यमुनानगर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छह साल की बच्ची से गलत हरकत करने के दोषी कलीम को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने इस केस में आठ पॉक्सो एक्ट में चालान पेश किया था लेकिन कोर्ट ने पाया कि यह मामला छह पॉक्सो एक्ट का बनता है। जिस पर कोर्ट ने दोषी कलीम को सजा सुनाई।
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शहर पुलिस को एक महिला ने शिकायत दी थी कि छह फरवरी 2020 को वह पड़ोस के घर में बैठी थी। उसकी छह साल की बेटी रोते हुए आई। बेटी से जब पूछा तो उसने बताया कि पड़ोसी कलीम ने उसके साथ गलत हरकत की। इस शिकायत पर तब पुलिस ने आठ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया था। आरोपी फरार हो गया था। 22 सिंतबर को कलीम ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की थी। तभी से वह जेल में था ।
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