10 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
घटनाक्रम के अनुसार, पांच अगस्त 2021 को शहर जगाधरी थाना क्षेत्र की एक विधवा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका 10 साल का बेटा पड़ोसी की छत पर पतंग उड़ा रहा था। वहां किराए के मकान में रहने वाले पड़ोसी दीपक ने उसके बेटे के साथ कुकर्म किया। आरोपी ने उसके बेटे को धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी दीपक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। करीब एक साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दीपक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।