संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी रमजानी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख आठ हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना ना देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अप्रैल 2023 को थाना छछरौली इलाके के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 12 साल की बेटी मेला देखने गई थी। वहां महिला के पड़ोसी का बेटा आया और उसकी बेटी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेतों में ले गया, जहां आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देकर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।