संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। प्रोफेसर कॉलोनी के कमल चौधरी ने फतेहगढ़ साहिब में शोरूम खरीदने के लिए रियल एस्टेट कंपनी को करीब 10 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। उन्हें साइट पर किसी प्रकार का निर्माण शुरू किया गया। कमल चौधरी की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने रियल एस्टेट कंपनी नेचर हाइटस इंफ्रा लिमिटेड पर 11 हजार रुपये जुर्माना किया है।
इसके अलावा उपभोक्ता की ओर से दिए गए 10,53,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। भुगतान में देरी करने पर नेचर हाइटस इंफ्रा लिमिटेड पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा। कमल चौधरी ने वर्ष 2013 में रियल एस्टेट कंपनी नेचर हाइटस इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के जगाधरी स्थित ऑफिस के सेल्स एग्जीक्यूटिव के जरिए फतेहगढ़ साहिब में 21,06,000 में शोरूम खरीदने का सौदा किया था।
कमल चौधरी ने 10,53,000 का भुगतान कर दिया और बाकी रकम शोरूम पर कब्जे के बाद देना तय हुआ था। कंपनी ने लिखित समझौता किया था कि अगर कब्जा देने में देरी होती है तो कंपनी खरीदार को 25 हजार रुपये मासिक किराया अदा करेगी। कंपनी ने तय समय में न तो शोरूम पर कब्जा दिया और न ही जरूरी कागजात उपलब्ध करवाएं।
चौधरी ने अपने जानकार के जरिये जानकी ली। इस पर कंपनी की ओर से बताई गई साइट पर कोई भी निर्माण नहीं करवाया गया है। शिकायतकर्ता और कुछ अन्य ने कंपनी के मालिक, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सिटी, जगाधरी में मामला भी दर्ज कराया था। कमल चौधरी की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।