एडिशनल सेशन जज संदीप सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी साढौरा निवासी मोहित को 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं शिकायतकर्ता महिला के बयान से मुकरने पर उसे भी सजा सुनाई गई। उसे एक माह कैद और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बता दें साढौरा की एक कॉलोनी निवासी महिला ने महिला थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि 17 जून 2020 को उसकी 17 साल की बेटी झाड़ियों में शौच करने गई थी। इसी दौरान वहां पर पड़ोसी मोहित आ गया। उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसकी बेटी ने डर के मारे घर पर ये बात किसी को नहीं बताई थी। जब वह डरी डरी रहने लगी तो उसके पूछने पर उसने पूरी बात बताई। आरोपी और उसके परिवार के लोगों ने उसे धमकाया कि अगर शिकायत पुलिस को दी तो ठीक नहीं होगा। इस शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। वहीं आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में महिला अपने बयानों से मुकर गई। जबकि नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट व बयान के आधार पर अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। अदालत ने बयान से मुकरने पर महिला को भी सजा सुनाई।