अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने की सूरत में दो साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार एएसआई हरपाल सिंह के नेतृत्व में 10 जुलाई 2012 को जुलाना थाना पुलिस मालवी रेलवे फाटक पर वाहनों की जांच की जा रही थी।
इसी दौरान नाके पर पुलिस ने एक कार की तलाशी ली तो उसमें 76 किलो चूरा पोस्त छिपा रखा था। पुलिस ने कार सवार गांव तलौड़ा खेड़ी निवासी सुखबीर, गांव ढाठरथ निवासी नरेश को हिरासत में ले लिया।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि चूरा पोस्त को चुरू राजस्थान से तस्करी कर लिंक मार्गों से लाया जा रहा था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ नशीले पदार्थ तस्करी निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।