हरियाणा के जिला सोनीपत में 1996 में हुए दो बम धमाकों के आरोपी आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा में सीजेएम हेमराज की अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने टुंडा को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने आरोपी को 23 नवंबर को पेश करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने आरोपी की अगली पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से करवाने के निर्देश दिए। इससे पहले सोनीपत पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर एक दिन के रिमांड पर लिया था।
अगस्त महीने में दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने देशभर में अपना आतंक फैलाया रखा था।
टुंडा ने सोनीपत में 28 दिसंबर 1996 को शाम के समय दो बम धमाके करवाए थे, जिनमें करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए थे।
पुलिस ने इस संबंध में इंद्रा कालोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था। अब्दुल करीब टुंडा पर बम धमाकों की साजिश रचने और ब्लास्ट करवाने का आरोप है।
पुलिस ने वर्ष 1998 में आरोपी को भगोड़ा करार दिया था। दिल्ली पुलिस ने टुंडा को अगस्त महीने में नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया था।
डीएसपी सिटी बलबीर सिंह ने बताया कि सीजेएम हेमराज की अदालत ने 23 को टुंडा की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से करवाने के निर्देश दिए हैं।