सोनीपत। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना लागू की गई है। इसके तहत बैंकों के जरिए उनको 3 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम और आवेदन के समय आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी उनको योजना का पात्र माना जाएगा।
आवेदक पहले से लिए गए किसी ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 वर्ष तक 7 फीसदी ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से दी जाएगी।
इन कार्यों के लिए मिलेगा ऋण
मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाएं यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने का वाहन, थ्रीव्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस आदि काम शुरू कर सकती हैं।
आवेदन के दौरान इन दस्तावेजों की जरूरत
उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराने होंगे। इन दस्तावेजों में राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र शामिल हैं। अधिकारी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम, मकान नंबर 842, अनिल विहार, गोहाना रोड से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।