सोनीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोई की कोर्ट ने ढाबे पर फायरिंग के तीन में से दो दोषियों-जींद के गांव सिंघाना के सुनील व दिल्ली के शाहबाद निवासी चेतन उर्फ चिंटू को 4-4 साल की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपी की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
गांव भैंसवाल खुर्द निवासी ढाबा संचालक देवेंद्र ने 31 मई 2018 को बरोदा थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया था कि तीन युवक सुबह 8 बजे नाश्ते के लिए उनके गांव के पास जीटी रोड स्थित ढाबे पर नाश्ते के लिए ब्रेजा कार से आए थे। नाश्ते के बाद तीनों आपस में लड़ने लगे।
इस बीच कुछ लोगों ने बीचबचाव करना चाहा तो धमकी दी कि कोई लड़ाई के बीच आया तो उसे जान से मार देंगे। तीनों ने गोलियां भी चला दीं। इससे दहशत फैल गई। इसके बाद तीनों कार से भागने लगे तो आरोपी सुनील गिर पड़ा। उसे हथियार समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
बाद में दोनों अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। इनमें एक आरोपी नाबालिग है। उसका प्रकरण किशोर बोर्ड में लंबित है। छह साल सुनवाई के बाद कोर्ट ने सोमवार को सुनील और चिंटू को 4-4 साल की सजा सुनाई। सुनील पर 10 हजार और चिंटू पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।