सोनीपत। मेयर उप चुनाव के नौ महीने बाद भी दो राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने अब तक चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं जमा किया है। उन्हें अंतिम मौका देते हुए 24 दिसंबर तक ब्योरा जमा करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित उम्मीदवार को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
हर चुनाव में होने वाले खर्च का ब्योरा प्रत्याशी को एक तय समय सीमा में निर्वाचन आयोग को देना होता है। मार्च में हुए मेयर उप चुनाव में पांच लोगों ने चुनाव लड़ा लेकिन प्रचार के दौरान खर्च की गई राशि को निर्वाचन आयोग को जमा नहीं कराया। अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉ. कमलेश कुमार सैनी और बसपा के उम्मीदवार धर्मवीर को नोटिस जारी किया है।
वर्जन
मेयर उप चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव खर्च जमा करने के लिए 24 दिसंबर तक मौका दिया गया है। उसके बाद आगामी कार्रवाई जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से की जाएगी। -राजेंद्र चुघ, क्षेत्रीय कर अधिकारी, नगर निगम।