सदर थाना गोहाना के गांव की रहने वाली महिला ने 14 अप्रैल, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी नौवीं कक्षा की छात्रा है। उनकी 15 वर्षीय बेटी बेटी 6 अप्रैल, 2023 को अपने प्लॉट में जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पड़ोसी राजू ने गली में उनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया था।
सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने सदर थाना गोहाना के गांव में किशोरी से छेड़खानी के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को तीन साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 30 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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सदर थाना गोहाना के गांव की रहने वाली महिला ने 14 अप्रैल, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी नौवीं कक्षा की छात्रा है। उनकी 15 वर्षीय बेटी बेटी 6 अप्रैल, 2023 को अपने प्लॉट में जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पड़ोसी राजू ने गली में उनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया था। आरोपी ने उनकी बेटी को जबरन अपना मोबाइल नंबर व एक पत्र देकर उससे बातचीत करने को कहा था। जब उनकी बेटी ने मना किया था तो उसने मारने की धमकी दी थी।
बेटी ने मामले से उन्हें अवगत कराया था। महिला का आरोप था कि जब वह युवक के घर इस बारे में बताने गई तो उन्हें ही धमकाया गया। जिस पर उन्होंने पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने मामले में छेडख़ानी और 12 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले की तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई उषा की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजू उर्फ सूरजमल को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर दिया था।
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मामले में सुनवाई के बाद अब एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी राजू को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 12 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, 8 पॉक्सो एक्ट में भी तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, छेडख़ानी में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने पर दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।