सोनीपत। भवन निर्माण के दौरान ठेकेदार पर हमला करने के मामले आरोपी की जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने आरोपी रोहित को सार्वजनिक स्थान पर पांच पौधे रोप कर दो साल तक उनकी देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है।
गांव रेवाली निवासी दीपक मुरथल रोड पर मारुति ट्रू वैल्यू के पास पानीपत के डिकाडला निवासी अजीत के घर का काम करवाने के लिए लेबर का ठेका ले रखे थे। 12 अक्तूबर को दीपक काम करवा रहे थे। इस दौरान पाइप गिरने से गांव डिकाडला निवासी रोहित आक्रामक हो गया और डंडा उठाकर दीपक के सिर में दे मारा।
दीपक की शिकायत पर सेक्टर-27 थाना में रोहित के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है। अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने बचाव पक्ष एवं शासकीय अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आरोपी को निजी बांड व जमानती प्रस्तुत करने के साथ पांच पौधे सार्वजनिक स्थान पर रोप कर उनकी दो साल तक देखभाल करने की शर्त पर जमानत मंजूर करने का आदेश दिया। मुकदमे की अगली तारीख पर आरोपी को रोपित पौधों की तस्वीरें भी प्रस्तुत करनी होंगी।