गोहाना। गांव जवाहरा में भाजपा के मुंडलाना मंडलाध्यक्ष एवं गांव के नंबरदार सुरेंद्र की हत्या में प्रयुक्त अवैध हथियार को आरोपी पानीपत के गांव में अपने रिश्तेदार से लेकर आया था। आरोपी अपने ताऊ के बेटे और बुआ से खरीदी गई जमीन को वापस लेना चाहता था। सुरेंद्र जमीन को खरीदने के चलते वापस देने के लिए तैयार नहीं थे। इसी के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी मनु को न्यायालय में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है।
गांव जवाहरा निवासी कोमल ने 15 मार्च को सदर गोहाना थाना पुलिस को बताया था कि उनके पति सुरेंद्र गांव के नंबरदार व भाजपा के मुंडलाना मंडलाध्यक्ष थे। वह अपने पति के साथ शुक्रवार रात करीब नौ बजे अपने प्लॉट (घेर) में गई थी। वह तथा उनके पति लौट रहे थे तो रास्ते में उनके पति को गांव के ही सुल्तान सिंह मिल गए थे। जब वह ग्रामीण हवा सिंह के घर के सामने पहुंचे थे तो गांव के मनु ने आकर उनके पति पर गोली चला दी थी।
कोमल ने बताया कि उन्होंने व सुल्तान ने आरोपी को पकड़ लिया था। जिस पर मनु ने धक्का देकर उन्हें गिरा दिया था और सुल्तान के सिर में पिस्तौल के बट मारे थे। उसके बाद वह छुड़वाकर भाग लिया था। उनके पति बचकर पास ही स्थित परचून की दुकान में घुसे थे तो आरोपी ने दुकान में जाकर उन्हें गोली मार दी थी। पुलिस ने कोमल के बयान पर मनु, उसकी पत्नी, मां, ताऊ व ताऊ के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वह हथियार को वर्ष 2017 में पानीपत के गांव कालखा के अपने रिश्तेदार से लेकर आया था। वारदात में 32 बोर की अवैध पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अन्य की संलिप्तता का भी पता लगाया जा रहा है।
पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है। वह हथियार को पानीपत में अपने रिश्तेदार से आठ साल पहले लेकर आया था। पुलिस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है। -ऋषिकांत, एसीपी, गोहाना।