सोनीपत। किशोरी के अपहरण के मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका पर सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सौरभ उर्फ बाबा की जमानत को मंजूरी दे दी।
खरखौदा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोर 25 मार्च को लापता हो गई थी। उसके पिता ने सौरभ उर्फ बाबा के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बाद में किशोरी को बरामद कर लिया था।
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4 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया थआ। अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। तब से आरोपी जेल में बंद था। उसकी जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
आरोपी को विरुद्ध पहले से कोई मुकदमा नहीं है। कोर्ट ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि मामले में आरोप तय होने के बाद कई बार गवाहों को समन जारी किए गए लेकिन अभियोजन पक्ष एक भी गवाह से पूछताछ करने में विफल रहा है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी 4 अप्रैल से हिरासत में है और उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।