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Sonipat News: 10 लाख तक बकाया वाले करदाताओं को मिलेगी छूट

Wed, 02 Apr 2025 12:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कर प्रणाली सरल और प्रभावी बनाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना को लागू किया है। इससे व्यापारियों, उद्यमियों और निवेशकों को लाभ होगा। उन्हें पुराने वित्तीय बोझ से मुक्ति मिलेगी।योजना के तहत व्यापारियों को तीन-तीन स्लैब बनाकर ब्याज व पेनल्टी राशि को माफ करते हुए लाभान्वित किया जाएगा।
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आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को सेक्टर-12 स्थित उप आबकारी एवं कराधान कार्यालय में बैठक हुई। इसमें अधिकारियों, जिला टैक्स बार व इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी, व्यापारी व अन्य अधिवक्ताओं ने भाग लिया। आयुक्त ने कहा कि योजना के प्रति व्यापारियों को जागरूक करने के लिए सभी विभाग का सहयोग करें। इससे योजना का हर पात्र व्यापारी व छोटा करदाता लाभ उठा सकें। योजना से हजारों करदाताओं, विशेषकर छोटे दुकानदारों, उद्यमियों व व्यापारियों को राहत मिलेगी।

छह महीने जारी रहेगी योजना
आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि एकमुश्त निपटान योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। यह योजना छह महीने के लिए जारी रहेगी। उन्होंने करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वह बकाया कर का भुगतान जल्द करें। योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जीएसटी) के जिला कार्यालय के भूतल पर स्थित जीएसटी सुविधा केंद्र या फोन नंबर 0130-2987987 पर संपर्क कर सकते हैं।
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