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बैटरी खरीदने वाले का आईडी प्रूफ अवश्य लें विक्रेता

Wed, 08 Jun 2016 12:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
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डीआईजी हरदीप सिंह दून ने सोनीपत के बैटरी विक्रेताओं के साथ लघु सचिवालय स्थित प्रेस कांफ्रेंस हाल में एक मीटिंग का आयोजन कर सभी को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। दून ने पिछले समय में हरियाणा के अंदर हुई विस्फोट की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए, जिले के सभी बैटरी विक्रेताओं को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बैट्री विक्रेता अपनी दुकान अथवा शोरूम पर सीसीटीवी अवश्य लगवाएं और बैटरी खरीदते समय ग्राहक से आईडी प्रूफ अवश्य लें। इतना ही नहीं ग्राहक से उसका मोबाइल नंबर लें और उस पर बात करके चेक करें कि वह सही है या नहीं। सभी विक्रेता एक ऐसा रजिस्टर तैयार करें, जिसमें बैटरी खरीदने वाले का पूर्ण विवरण हो। बैट्री के टॉप कवर अथवा ऊपरी भाग पर दुकान का कोड अवश्य अंकित करे। यदि कोई खाली बैट्री स्क्रैप के तौर पर बेचता है तो उसकी आईडी और मोबाइल नंबर अवश्य लें। शुद्ध एसिड (1840 ग्रेवीटी) किसी भी ग्राहक को नहीं बेचने के निर्देश दिए गए हैं।
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बैटरी को फटने से बचाएं
बैटरी फटने से बचाने के लिये ग्राहक को समझाएं कि बैट्री के वैन प्लेग अथवा ढक्कन के छिद्र साफ होने चाहिये एवं बैटरी का पानी चेक करते रहना चाहिए और सभी बैट्री विक्रेता अपनी दुकान का विवरण नजदीक के पुलिस चौकी अथवा थाने में अवश्य लिखवाए। संदिग्ध व्यक्ति के शक होने पर तुरंत नजदीक की पुलिस चौकी अथवा थाना में सूचित करें तथा बैट्री खुली ना दे। अंत में डीआईजी दून ने सभी को पुलिस प्रशासन का सहयोग देने की अपील की तथा सभी को हाथ खड़े करके शपथ दिलवाई कि कहीं भी गलत कार्य होगा उसका विरोध करेंगे।
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