फोटो 36- सोनीपत बस अड्डा के पास बीज मार्केट में खुली दुकानें। संवाद
सोनीपत। बीज हरियाणा संशोधन विधेयक 2025 पर विवाद हो गया है। जिले में करीब 400 बीज लाइसेंसधारक हैं। बीज उत्पादकों ने बीज की आपूर्ति बंद कर दी है।
इससे बीज लाइसेंसधारी दुकानदारों के साथ-साथ किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। अब जल्द ज्वार, कपास व धान के बीज की मांग शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर बीज उपलब्ध नहीं हो पाया तो दुकानदारों व किसानों को परेशानी होगी।
सरकार ने बीज विधेयक में संशोधन कर निर्देश दिए हैं कि बीज की गुणवत्ता खराब मिलने पर बीज उत्पादक के साथ विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे में उत्पादक व विक्रेता पर 50 हजार से 5 लाख रुपये जुर्माने के साथ 3 माह से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।
सरकार के इस कदम के खिलाफ बीज उत्पादकों ने वीरवार से प्रदेशभर की दुकानों पर बीज की सप्लाई बंद कर दी है। इससे किसानों की परेशानी बढ़ने के साथ दुकानदारों को भी करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।
बीज विक्रेता तरुण खत्री, जयकंवार ने कहा कि सरकार की ओर से लाया गया विधेयक उचित नहीं है। विक्रेता के पास बीज सीलबंद पहुंचता है। अगर बीज की गुणवत्ता खराब मिलती है तो विक्रेता की गलती नहीं होनी चाहिए। सरकार अपना फैसला वापस ले।
फोटो 36- सोनीपत बस अड्डा के पास बीज मार्केट में खुली दुकानें। संवाद