सोनीपत। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 45 हॉर्स पावर एवं उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टरों पर तीन लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने इच्छुक किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।
सहायक कृषि अभियंता डॉ. नवीन हुड्डा ने बताया कि इच्छुक अनुसूचित जाति के किसान 15 जनवरी तक विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उनका मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
परिवार पहचान पत्र में परिवार के किसी एक सदस्य के नाम कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए। इसके अलावा सक्षम अधिकारी की ओर से जारी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। किसान ने पांच वर्ष में ट्रैक्टर पर किसी भी प्रकार का अनुदान न लिया हो।
नवीन हुड्डा ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से ट्रैक्टर अनुदान के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। यदि लक्ष्यों से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी के माध्यम से किया जाएगा।
चयनित किसान हरियाणा सरकार की तरफ से अधिकृत किसी भी निर्माता से ट्रैक्टर खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस में उप कृषि निदेशक कार्यालय या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर 8053664486 या 9468351298 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।