फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रोहित उर्फ जलेबी के चार हत्यारों को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले में दो सगे भाइयों समेत चार दोषियों को उम्रकैद व चालक को एक साल कैद की सजा सुनाई है। चार दोषियों को 13-13 हजार रुपये व एक दोषी को दो हजार रुपये जुर्माना किया गया है। दोषी सोनीपत में हत्या के बाद युवक के शव को करनाल ले जा रहे थे तो उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।
विज्ञापन

गांव माच्छरी निवासी पवन कुमार ने 8 फरवरी, 2018 को पुलिस को बताया था कि उसका बड़ा भाई रोहित उर्फ जलेबी दिल्ली में चालक था। उसने 7 फरवरी, 2018 को उन्हें बताया था कि वह निजी काम से सब्जी मंडी सोनीपत जा रहा है। उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं है। उसके भाई की जटवाड़ा निवासी प्रमोद उर्फ मोदी से करीब डेढ़ माह पहले कहासुनी हो गई थी। उन्हें शक है कि प्रमोद व उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी राजपाल सिंह की टीम ने प्रमोद उर्फ मोदी निवासी जटवाड़ा व एक अन्य को गिरफ्तार किया था। मामले में रोहित की हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए करनाल ले जाने से पर्दा उठा था।
सामने आया था कि करनाल ले जाते हुए सड़क हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसमें वह दोनों घायल हो गए थे और मामले से पर्दा उठा था। मामले में सामने आया था कि रोहित उर्फ जलेबी की हत्या पैसों के लेनदेन में हुई थी। रोहित उर्फ जलेबी व प्रवीण निवासी जटवाड़ा में रुपयों का लेनदेन था। जिसमें रोहित ने प्रवीण को चाकू मार दिया था। जिसके चलते उसकी रंजिश में हत्या की गई। पुलिस ने मामले में प्रमोद के भाई प्रवीण, उनके साथी प्रवीण उर्फ नान्हा व राकेश उर्फ कैरा को गिरफ्तार कर लिया था। कार चालक गांव उल्देपुर निवासी इंद्रजीत को भी काबू किया गया था।
विज्ञापन

सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने प्रमोद उर्फ मोदी, राकेश उर्फ कैरा, प्रवीण, प्रवीण उर्फ नान्हा को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। चारों को उम्रकैद व 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं कार चालक इंद्रजीत को भादंसं की धारा 201/511 में दोषी करार दिया। उसे एक साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें