माई सिटी रिपोर्टर
सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त सुशील सारवान ने हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 की धारा 3 व 4 (1) के तहत वार्डवाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए संशोधित व सहायक संशोधित प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। ये प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद प्राप्त होने वाले दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण करेंगे।
उपायुक्त ने आदेश जारी करते हुए नगर निगम वार्ड 1 से 4 तक उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सोनीपत को संशोधित प्राधिकारी तथा तहसीलदार सोनीपत को सहायक संशोधित प्राधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही वार्ड 5 से 9 तक के लिए सहकारी शुगर मिल सोनीपत के प्रबंधक और नायब तहसीलदार सोनीपत को संशोधित प्राधिकारी नियुक्त किया है।
इसी तरह वार्ड 10 से 14 तक के लिए हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के महाप्रबंधक (जीएम) को संशोधित प्राधिकारी व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, मुरथल को सहायक संशोधित प्राधिकारी नियुक्त किया। वार्ड 15 से 18 तक के लिए जिला राजस्व अधिकारी को संशोधित प्राधिकारी तथा नायब तहसीलदार राई को सहायक संशोधित प्राधिकारी नियुक्त किया।
वार्ड 19 से 22 तक के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को संशोधित प्राधिकारी तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोनीपत को सहायक संशोधित प्राधिकारी नियुक्त किया है।
उपायुक्त ने उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सोनीपत को निर्देश दिए गए हैं कि वे नगर निगम सोनीपत की प्रारंभिक एवं अंतिम वार्डवाइज मतदाता सूची से संबंधित अधिकारियों से तैयार करवाकर संशोधित प्राधिकारी के माध्यम से प्रारंभिक व अंतिम प्रकाशन करवाना सुनिश्चित करें।
इसके अलावा नगर निगम के संयुक्त आयुक्त को प्रारंभिक व अंतिम वार्डवाइज मतदाता सूची तैयार करवाने व दावे और आपत्ति सक्षम अधिकारियों से सुनवाई के उपरांत कम्प्यूटराइज्ड मतदाता सूची में संशोधन करने के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है।