सोनीपत। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर समिति ने बार परिसर, चैंबर्स व अन्य स्थान पर किसी भी प्रत्याशी के होर्डिंग व बैनर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 15 दिसंबर को होने हैं। इसे लेकर उम्मीदवार होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाकर अपना चुनाव प्रचार करते हैं। इस पर चुनाव समिति ने प्रतिबंध लगा दिया है।
एसोसिएशन चुनाव समिति के चेयरमैन सुखबीर गुलिया की तरफ से जारी पत्र में बताया गया कि जिला बार एसोसिएशन की ओर से प्रत्याशियों को हिदायत दी है कि वह अपने चुनाव प्रचार में अनावश्यक रूप से होर्डिंग, बैनर और पोस्टर आदि नहीं लगाएंगे। इसके बाद ज्यादातर ने अपने होर्डिंग व पोस्टर हटा लिए हैं। साथ ही अन्य से भी हटाने को कहा है। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और पंफ्लेट को हटाने को कहा गया है। ऐसा न करने पर चुनाव समिति एडवोकेट प्रैक्टीशनर एक्ट के तहत बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए मजबूर होगी। अधिवक्ता अधिनियम और बार काउंसिल की तरफ से बनाए गए चुनाव नियम का पालन नहीं करने पर उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किया जा सकता है।
यह है चुनाव का शेड्यूल
स्क्रूटनी : 4 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक।
नामांकन वापसी : 4 दिसंबर को 2 से शाम 4 बजे तक।
मतदान : 15 दिसंबर को सुबह 9 से शाम साढ़े 4 बजे तक।
मतगणना : 15 दिसंबर को शाम 4 बजकर 45 मिनट के बाद।