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पिस्तौल दिखाकर नौवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाने के दोषी को दस साल कैद

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने गन्नौर थाना क्षेत्र में नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ पिस्तौल दिखाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोषी ने छात्रा का वीडियो बना लिया था और उसे वायरल करने की धमकी देकर एक साल तक कई बार दुष्कर्म कर चुका था।
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गन्नौर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने 20 जून 2018 को गन्नौर थाना में शिकायत दी थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी से करीब एक साल से दुष्कर्म किया जा रहा है। महिला ने बताया था कि आरोपी प्रदीप जेसीबी पर काम करता था। आरोपी नौवीं कक्षा में पढ़ रही उसकी बेटी का पीछा करता था। आरोपी ने 30 जुलाई 2017 को उसकी बेटी को पिस्तौल दिखाकर काबू कर लिया था और अपने साथ खेत में ले गया था। वहां आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने उसकी बेटी की अश्लील वीडियो भी बना ली थी। इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी फोन कर लड़की को घर से बुला लेता था। परेशान होकर लड़की ने मामले से अपनी मां को अवगत कराया था, जिसके बाद पीड़िता ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया था। महिला ने आरोप लगाया था कि 19 जून 2018 को आरोपी उनके घर आ गया था और उसकी लड़की को धमकी दी थी कि यदि वह उसके बुलाने पर नहीं आई तो वह उसके माता-पिता को जान से मार देगा और वीडियो वायरल कर देगा। अस पर मामले से पुलिस को अवगत कराया गया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तब आरोपी नाबालिग मिला था। उसे करनाल बाल सुधार गृह में भेजा गया था। बाद में मामले की सुनवाई के दौरान उसे बालिग घोषित कर दिया गया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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