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Sonipat News: बकाया संपत्ति कर 30 जून तक जमा करें, ब्याज में मिलेगी 100 फीसदी छूट

Tue, 02 Jun 2026 05:46 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से डिफाल्टर करदाताओं को राहत देते हुए एकमुश्त ब्याज माफी योजना लागू की है। इसके तहत वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक लंबित संपत्ति कर को 30 जून तक जमा करने पर 100 फीसदी ब्याज माफ किया जाएगा।

निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार करदाताओं को यह विशेष अवसर प्रदान किया गया है। इससे वह अपने लंबित संपत्ति कर का निपटान कर सकें। ब्याज के अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत प्राप्त कर सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए करदाताओं को निर्धारित अवधि के भीतर अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। संपत्ति कर बकाया भुगतान और बकाया प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी का स्व प्रमाणीकरण भी करना होगा।
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निगमायुक्त ने कहा कि समय पर कर भुगतान से न केवल नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि नगर निगम को भी विकास एवं जनहित के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी।
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