सोनीपत। जिलाधीश सुशील सारवान ने दिवाली पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में ग्रीन पटाखों (हरित पटाखे) का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। लोग छोटी दिवाली व दिवाली पर्व पर सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे छुड़ा सकेंगे।
उपायुक्त ने हरित पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, ऑनलाइन बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम के जरिए किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री, ऑर्डर या वितरण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह छापा डालकर अवैध बिक्री या भंडारण पर तत्काल कार्रवाई करें और प्रतिदिन की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजें। संवाद