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नए कानून लागू : अब किसी भी थाने में दर्ज करवा सकेंगे केस

Tue, 02 Jul 2024 11:30 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। देश भर में पहली जुलाई से नए कानून लागू होने से कानून व्यवस्था में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आमजन को सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि उन्हें तारीख पर तारीख के झंझट से छुटकारा मिल सकेगा। यही नहीं फरियादियों को जल्द न्याय मिलने की आस भी बंधी है। खास बात यह है कि लोग पीड़ित किसी भी थाने में केस दर्ज करवा सकेंगे। उन्हें थाना के क्षेत्राधिकार को लेकर एक थाने से लेकर दूसरे थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। कोर्ट परिसर स्थित वकीलों के चैंबर में दिन भर नए कानूनों को लेकर चर्चाएं चलती रही।
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अधिवक्ता आशीष वत्स ने अपने चैंबर में मंगलवार का नए कानूनों पर अन्य अधिवक्ताओं के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के लागू होने से लोगों को काफी फायदें मिलेंगे। इसमें किसी भी केस के जल्द निपटाने को प्राथमिकता दी गई है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। इसमें मुकदमा दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अब किसी भी थाने में केस दर्ज करवाने से क्षेत्राधिकार की पाबंदी खत्म हो जाएगी और किसी भी अपराध के मामले में कानूनी प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में विशेष बात यह है कि इसमें सभी प्रकार के मामलों की समयावधि निश्चित की गई है। वहीं ज्यूडिशरी के लिए भी नए प्रावधान बनाए गए हैं। इससे अब न्यायालयों में लंबे समय तक केस लंबित नहीं रहेंगे। उनका जल्द निपटारा किया जा सकेगा।
अधिवक्ता स्वाति वशिष्ठ ने बताया कि दंड प्रक्रिया कठोर होने से महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी। यही नहीं किसी भी अपराध के मामले में अब जल्द न्याय मिलने की आस जगी है। हालांकि अभी नए कानूनों को लेकर काफी अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद ही बेहतर तरीके से कुछ कहा जा सकेगा। इस दौरान अधिवक्ता रिंकी, स्वीन कुमार, जितेंद्र कुमार, अमित बाल्याण, अनिल ढुल, विक्की अन्य अन्य मौजूद रहे। सभी ने नए कानूनों को लेकर चर्चा करते हुए अपनी राय दी।
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