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नगर निगम चुनाव में आदर्श आचार संहिता का हो सख्ती से पालन : राज्य निर्वाचन आयुक्त

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राई रेस्ट हाउस में सोनीपत व रेवाड़ी के अधिकारियों के साथ बैठक प्रदेश चुनाव आयुक्त। स्रोत : प्रश
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सोनीपत। नगर परिषदों, नगर समितियों एवं नगर निगमों के आगामी चुनावों को निष्पक्ष कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने शुक्रवार को राई रेस्ट हाउस में सोनीपत व रेवाड़ी के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता बनाए रखें तथा कानून व्यवस्था को हर हाल में सुदृढ़ रखें।
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उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर उपायुक्त सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठक करें। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
इस मौके पर पुलिस आयुक्त ममता सिंह, उपायुक्त सोनीपत नेहा सिंह, उपायुक्त रेवाड़ी अभिषेक मीणा, राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के सचिव गौरव, अतिरिक्त उपायुक्त रेवाड़ी राहुल मोदी, अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत अजय चोपड़ा सहित दोनों जिला के अन्य सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे।


उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखें

आयुक्त कल्याण ने कहा कि नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सीमा से लगते क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखें। अंतरराज्यीय सीमाओं पर पुलिस एवं प्रशासनिक टीमों को तैनात किया जाए जो 24 घंटे सतर्क रहकर गतिविधियों पर नजर बनाए रखें।

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-धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए न हो उपयोग

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों को रैली करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नो ड्यूज के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देना, डराना-धमकाना, प्रतिरूपण करना या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना कानूनन अपराध है।
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सभाओं एवं जुलूसों के लिए दिए दिशा-निर्देश

आयुक्त ने निर्देश दिए कि किसी भी सभा या जुलूस के आयोजन से पूर्व स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा और जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही सभा या जुलूस का आयोजन किया जा सकेगा। यदि एक ही समय पर एक ही मार्ग पर एक से अधिक जुलूस प्रस्तावित हों, तो आपसी समन्वय एवं पुलिस की सहायता से व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
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