देवी नगर स्थित श्री कृष्ण आदर्शन गोशाला। संवाद
गोहाना। देवी नगर स्थित श्री कृष्ण आदर्श गोशाला सेवा समिति से जुड़े मामले में जिला रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी, सोनीपत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला रजिस्ट्रार हितेंद्र काद्यान ने वर्ष 2024 में बनाए गए 25 नए सदस्यों की सदस्यता को अवैध मानते हुए तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। संस्था के कामकाज में अनियमितता को देखते हुए चार सदस्यों को फिलहाल निलंबित कर दिया है।
वर्ष 2023 में सोसायटी के चुनाव हुए थे। आरोप है कि इसके बाद कुछ पदाधिकारियों ने सोसाइटी के नियमों की अनदेखी करते हुए 2024 में 25 लोगों को मनमाने तरीके से सदस्य बना दिया। सोसाइटी के कई पुराने सदस्यों ने आपत्ति जताई और इसे नियमों के खिलाफ बताया।
सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी के कुछ सदस्यों ने अधिवक्ता भूषण अग्रवाल के माध्यम से जिला रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी सोनीपत के पास शिकायत दी थी। शिकायत में संस्था के कामकाज में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।
शिकायत में कहा गया कि करीब पांच साल से संस्था की कोई विधिवत आम बैठक नहीं हुई। कई महत्वपूर्ण फैसले सीमित लोगों ने आपस में बैठकर लिए गए। संवाद