सोनीपत। बड़ी औद्योगिक थाना में दर्ज मारपीट के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी मनोज को नियमित जमानत दी। अदालत ने माना कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। आरोपी मनोज 16 अप्रैल से हिरासत में था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह की अदालत में मनोज के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की। बचाव पक्ष ने बताया कि पुलिस जांच पूरी कर चालान पेश कर चुकी है। शिकायतकर्ता के पहले बयान में मनोज का नाम नहीं था। सह आरोपी रविंद्र को भी इसी अदालत से पहले जमानत मिल चुकी है। लोक अभियोजक मुकेश कुमार और जितेंद्र कुमार ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में बाधा डालने की आशंका जताई।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मनोज पर विवाद, गाली-गलौज और चोट पहुंचाने का आरोप है। हालांकि, चाकू से चोट पहुंचाने का आरोप आरोपी गौरव पर है, और मनोज को इस घटना से नहीं जोड़ा गया। अदालत ने माना कि जांच पूरी हो चुकी है और मुकदमे में समय लग सकता है। अदालत ने उसे एक लाख रुपये के निजी मुचलके और एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया।