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Sonipat News: किसान की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Fri, 02 May 2025 01:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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गांव पुरखास धीरान निवासी श्रवण ने 24 जुलाई, 2019 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि घटना के दिन उनका छोटा भाई अमित गुलिया (27) खेत की सिंचाई करने गया था। रात नौ बजे उससे उनकी बात हुई थी। उनके भाई ने कहा था कि वह जल्द घर आ जाएगा। आधा घंटा तक इंतजार के बाद भी वह घर नहीं पहुंचा। उनकी तलाश में खेत में गया तो उन्हें गांव का सरपंच यशपाल व अन्य ग्रामीण सरपंच के खेत में ट्यूबवेल के पास मिले। गांव के सरपंच को ग्रामीण सुरेंद्र ने बताया कि उनके खेत के पास बाइक और युवक पड़ा हुआ है। वह भी मौके पर पहुंचा तो देखा कि राजेंद्र के खेत में उनका भाई लहूलुहान पड़ा था। उन्होंने देखा कि उसकी पेट के बगल में गोली लगी थी। सरपंच ने पुलिस को अवगत कराया था। भाई के शव को अस्पताल लेकर गए। परिजनों ने कहा था कि अमित व उनके परिवार का किसी के साथ रंजिश व झगड़ा नहीं है। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि अमित की हत्या किस वजह से की गई है। इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश की टीम ने आरोपी मोहित व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था। मोहित पर हत्या व साथी को उसे भगाने में मदद करने का आरोप था। पुलिस पूछताछ में पता लगा था कि अमित गांव की महिला से बातचीत करता था। मोहित ने उसे रोका था। इसी रंजिश में उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए अब एएसजे नरेंद्र सिंह ने मोहित को दोषी करार देते हुए हत्या व शस्त्र अधिनियम में उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्ति सजा भुगतनी होगी।
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