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Sonipat News: सिलबट्टा से वारकर पत्नी की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Thu, 30 May 2024 04:49 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। जिला और सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने प्याऊ मनियारी स्थित किराये के कमरे में पत्नी के सिर में सिलबट्टा से हमला कर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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यूपी के जिला हरदोई के गांव ततौली निवासी प्रिंस कुमार सिंह उर्फ गोलू सिंह ने 29 मई 2022 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की फैक्टरी में कारीगर का काम करते हैं। वह प्याऊ मनियारी में किराये के मकान में रहते हैं। उनके साथ ही उनकी बहन मीनू सिंह (29) भी अपने पति जिला हरदोई के गांव माझिया जफरपुर निवासी दीपू सिंह के साथ रहती थी। बहन के पास दो बेटे हैं।
दीपू सिंह के साथ करीब 13 साल पहले शादी हुई थी। दीपू सिंह कुंडली क्षेत्र की एक कंपनी में नौकरी करता है। गोलू सिंह ने बताया था कि वह रात को आठ से सुबह आठ बजे तक ड्यूटी करते हैं। वह 28 मई 2022 की रात को ड्यूटी पर गए थे। सुबह अचानक पांच बजे ड्यूटी से वापस आए तो कमरे में मीनू सिंह खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। बहन ने बताया था कि तुम्हारे जीजा दीपू सिंह ने उसके सिर पर सिलबट्टे से चोट मारी है। इसके बाद वह बेहोश हो गई थी।
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वह बहन को उपचार के लिए दिल्ली के नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में लेकर पहुंचे थे जहां पर चिकित्सक ने बहन को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। घरेलू विवाद में दीपू सिंह ने पत्नी के सिर पर सिलबट्टे से वार कर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी दीपू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अब मामले की सुनवाई के बाद सेशन जज प्रमोद गोयल ने आरोपी दीपू सिंह को दोषी करार दिया। उन्होंने हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा देने के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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