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Sonipat News: युवक के हत्यारे को उम्रकैद, दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम सीखने वाले युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी हरीश को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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गांव मोहाना निवासी गुलाब सिंह ने 18 दिसंबर, 2020 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया कि उनका बेटा नितिक बीएसटी रोड पर गांव शेखपुरा निवासी राकेश की दुकान आरके इलेक्ट्रॉनिक पर काम सीखता था। राकेश उनके साढू हैं। घटना के दिन नितिक दुकान पर बैठा था। तभी दुकान पर पानीपत के समालखा निवासी युवक और गांव बेगा निवासी हरीश भी मौजूद थे। हरीश के साथ आए युवक के पास पिस्तौल थी। देखने के बहाने हरीश ने पिस्तौल लेकर नितिक पर गोली चला दी थी। गोली सीधे नितिक को जाकर लगी थी। राकेश तुरंत नितिक को घायल अवस्था में इलाज के लिए सोनीपत के निजी अस्पताल में ले गया था। जहां नितिक की मौत हो गई थी। पुलिस ने गुलाब सिंह के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए गन्नौर थाना पुलिस ने आरोपी हरीश को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दिया था। जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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