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पड़ोसी युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने वीरवार को युवक की हत्या कर शव को नग्न अवस्था में फेंकने के मामले में सुनवाई करते हुए मृतक के पड़ोसी युवक को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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विदित रहे कि सेक्टर-23 में सिटी थाना पुलिस ने 21 मार्च, 2017 को एक युवक का शव नग्न अवस्था बरामद किया था। युवक के सिर में चोट मारकर हत्या की गई थी। जांच के बाद शव की शनाख्त मूलरूप से बिहार के जिला समस्तीपुर के गांव छत कंतौली और उस समय आंबेडकर कालोनी निवासी रामहित उर्फ राजू के रूप में हुई थी। राजू के भाई प्रेमप्रीत ने अज्ञात पर उसके भाई की हत्या करने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सिटी थाना प्रभारी अजय कुमार और सेक्टर-23 चौकी प्रभारी शिवदर्शन की टीम ने आरोपी मूलरूप से झज्जर के गांव चिमनी ढराणा और उस समय आंबेडकर कॉलोनी सोनीपत निवासी सचिन उर्फ गांधी को काबू किया था। आरोपी मृतक का पड़ोसी था। उसने पुलिस को बताया था कि राजू ने उसके परिजनों को अपशब्द कहे थे। घटना की रात को उसने राजू के साथ बैठकर शराब पी थी। शराब पीने के बाद राजू ने उसके परिजनों के बारे में अपशब्द कहने शुरू किए तो उसे गुस्सा आ गया था। उसने पास ही पड़े लकड़ी के टुकड़े से उस के सिर पर हमला कर दिया था। बाद में उसने पत्थर उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई थी। बाद में वह फरार हो गया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर दिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे राजेश मल्होत्रा की अदालत ने सचिन उर्फ गांधी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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