सोनीपत। उपायुक्त सुशील सारवान ने श्रावण माह में 11 से 23 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान जुगाड़ वाहन पर प्रतिबंध रहेगा। डाक कांवड़ में कांवड़ियों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले डीजे या म्यूजिक सिस्टम वाहन की बॉडी के अंदर ही रहेंगे। डीजे वाहन की बॉडी के बाहर होने से दुर्घटना होने का खतरा रहता है।
उपायुक्त ने कहा कि कांवड़ियों से संबंधित दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोकल केबल नेटवर्क पर उनका प्रसारण किया जाए। कांवड़ियाें के यात्रा के दौरान वाहनाें की छतों पर बैठने पर पाबंदी रहेगी, ताकि अनहोनी घटना को रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कांवड़ियों को पहचान पत्र साथ रखने होंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी पहचान हो सके। नुकीले भाले एवं अन्य हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि कांवड़ियों को नहर की पटरी का इस्तेमाल करने के लिए प्रचार-प्रसार माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए। डाक कांवड़ में वाहनों में लगाए जाने वाले बड़े डीजे व म्यूजिक सिस्टम को पूर्व में ही चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।
केवल 12 फीट ऊंची कांवड़ झांकी बनाने की हिदायत
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी मार्गों के डायवर्जन पॉइंट पर मार्ग सूचना के लिए होर्डिंग्स बोर्ड लगवाए जाएं। यात्रा के दौरान सभी संबंधित विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त करें। उन्होंने कांवड़ियाें का आह्वान किया कि वह पैदल कांवड़ को 07 फीट से ज्यादा व कांवड़ झांकी को 12 फीट से ऊंची न बनाएं। इससे तार से कांवड़ के टकराने का खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा कांवड़ियाें को शराब या मादक पदार्थ का इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक किया जाए। साथ ही कांवड़ यात्रा में बिना साइलेंसर की बाइक का प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।