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Sonipat News: आठ वकीलों के निलंबन व जुर्माने के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

Mon, 02 Jun 2025 01:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। जिला बार एसोसिएशन के आठ अधिवक्ताओं को बार से निलंबित करने व दो-दो लाख रुपये जुर्माने के आदेश पर बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने अंतरिम रोक लगा दी है। अधिवक्ता राजेश दहिया की तरफ से लगाई गई याचिका पर विशेष समिति ने यह आदेश 29 मई को पारित किया है।
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जिला बार एसोसिएशन की समिति ने पत्र जारी कर आठ अधिवक्ताओं के आचरण को अव्यावसायिक और अनैतिक करार दिया था। अधिवक्ताओं की गतिविधियों को बार एसोसिएशन की साख को नुकसान पहुंचाने वाला बताकर अधिवक्ता राजेश कुमार दहिया, प्रदीप कुमार दहिया, रमन छिल्लर, अजय सिंह, जय भगवान शर्मा, राज कुमार पांचाल, अनूप दहिया, विजय इंदौरा को निलंबित कर दिया गया था।
बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को सिफारिश भेजी थी कि इन सभी अधिवक्ताओं के प्रैक्टिस लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। इसके खिलाफ अधिवक्ता राजेश दहिया ने याचिका दायर की थी।
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बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की विशेष समिति के अनुसार यह निर्णय बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए पारित किया गया प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया अवैध, अधिकार से बाहर और शून्य माना गया है।
समिति ने स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशन को किसी अधिवक्ता का लाइसेंस रद्द करने या भारी जुर्माना लगाने जैसा निर्णय लेने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन और बार काउंसिल से सलाह लेनी चाहिए थी। विशेष समिति ने यह भी टिप्पणी की कि बार एसोसिएशन में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते समय-समय पर कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं।
प्रधान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश

बार काउंसिल ने सोनीपत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल ढुल को 7 जून को दोपहर 12 बजे व्यक्तिगत रूप से चंडीगढ़ स्थित काउंसिल कार्यालय में उपस्थित होकर संपूर्ण रिकॉर्ड और उस आदेश को पारित करने की प्रक्रिया सहित स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।
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