सोनीपत। पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने लाइसेंसधारी हथियारों के उपयोग की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना व कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना है।
सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार के प्रत्येक उपयोग की सूचना संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा। दी जाने वाली सूचना में उपयोग की तिथि, स्थान, उद्देश्य व प्रयुक्त कारतूसों की संख्या एवं प्रकार का पूर्ण विवरण शामिल करना होगा। उपयोग के बाद खाली कारतूस जमा कराना भी आवश्यक होगा। यदि खाली कारतूस उपलब्ध नहीं हैं, तो उसके संबंध में संतोषजनक कारण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाएगा।
किसी भी लाइसेंस धारक की ओर से निर्धारित सूचना न देने या असंतोषजनक स्पष्टीकरण देने की स्थिति में इसकी रिपोर्ट लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भेजी जाएगी व लाइसेंस के नवीनीकरण के समय इसे गंभीरता से लिया जाएगा। आवश्यक होने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा गन हाउस संचालकों को भी इन नियमों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।