फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sonipat News: पराली जलाने पर पांच हजार जुर्माना और मुकदमा

Mon, 10 Nov 2025 02:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
विज्ञापन
फोटो 32- सोनीपत के गांव रिंढाणा के खेत में किसान की ओर से जलाई गई पराली। स्रोत: कृ​षि विभाग
विज्ञापन
सोनीपत। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (हरसेक) ड्रोन से मिली लोकेशन के आधार पर रिंढाणा गांव के एक किसान के खिलाफ कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर पराली जलाने के चलते किसान पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है।
विज्ञापन


हरसेक ड्रोन की निगरानी अब पराली जलाने वाले किसानों पर नकेल कस रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की सुपरवाइजर मनीषा ने बताया कि रिंढाणा के किसान के खेत में पराली जलाने की जानकारी मिली थी। आरोपी किसान अब दो वर्ष तक अपनी किसी भी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं बेच सकेगा।
पराली जलाने पर सरकार की नीति पूरी तरह सख्त है। ऐसे किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। उसकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। मनीषा ने कहा कि विभाग किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने किसानों से अपील की कि वह आधुनिक कृषि उपकरणों की सहायता से पराली का निस्तारण करें और किसी भी स्थिति में उसे आग न लगाएं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें