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Sonipat News: अवैध गिरफ्तारी और यातना के आरोप में एएसआई सहित दो पर एफआईआर के आदेश

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महेंद्रगढ़। 17 सितंबर को शहर निवासी दीपक को थाने में रात भर अवैध हिरासत में रखकर मारपीट करने के आरोप में एसडीजेएम कोर्ट के एसीजे विक्रांत ने एएसआई जयकिशन, सीआईए स्टाफ के उज्ज्वल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को डीएसपी रैंक के अधिकारी से जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं। युवक की पत्नी आशा यादव ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पीड़ित पत्नी 18 सितंबर को अधिवक्ता के माध्यम से अदालत पहुंचीं थीं।
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युवक की पत्नी ने अदालत में आरोप लगाया कि 17 सितंबर को शहर थाना में एएसआई जयकिशन ने स्कूटी के कागजात जांचने के बहाने दीपक को बुलाया था। इसके बाद पुलिस उनके पति काे गैरकानूनी अपहरण कर रात भर हिरासत में रखा। वह दो माह की बेटी को लेकर थाने में गई लेकिन उनको थाने में प्रवेश नहीं दिया गया। बाद में उनके एक परिचित सुनील ने दीपक को बिना कपड़ों के एक कमरे में बंद पाया। दीपक ने पुलिस हिरासत में यातना दिए जाने का आरोप लगाते हुए हलफनामा भी दिया है।
युवक की पत्नी ने सीआईए स्टाफ के उज्ज्वल पर कपड़े उतारकर पीटने का आरोप लगाया है। वहीं, एएसआई जयकिशन का कहना है कि 17 सितंबर को हरीश ने स्कूटी और बाइक के आपस में छू जाने के बाद विवाद की शिकायत दी थी। इसके बाद दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया लेकिन दीपक ने ऊंची आवाज में बात की। बाद में उन्होंने दीपक व उनके दोस्त रोहित को लॉकअप में डाल दिया। वहीं, रोहित को व्यक्तिगत कारणों के चलते दिन में छोड़ दिया।
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दीपक का आरोप है कि हरीश ने खुद को हिसार एसपी का कर्मचारी बताकर उनको जबरन पुलिस थाने में बंद करवाया था। लॉकअप में एएसआई व सीआईए स्टाफकर्मी ने मारपीट की।

अधिकारों के उल्लंघन पर अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज
अदालत ने शुक्रवार को दीपक को गिरफ्तारी के आधार बताए बिना हिरासत रखने और परिवार इसकी सूचना न देने पर शहर थाना प्रभारी को कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

थाने में अवैध हिरासत में रखने का मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में अदालत के आदेशानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान जो साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दीपक कुमार, एसपी
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