संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) की तरफ से 13 फरवरी को दिल्ली कूच की घोषणा के बाद से हरियाणा में पुलिस और प्रशासन किसानों को रोकने की तैयारियों में लगा हुआ है। सोनीपत पुलिस प्रशासन शांति बनाए रखने को लगातार कदम उठा रहा है। जिले में धारा-144 लगाने के बाद लगातार निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस आयुक्त बी सतीश बालन के नेतृत्व में पुलिस-प्रशासन की टीम ने हलदाना बॉर्डर पर निरीक्षण किया। बॉर्डर पर किसानों के जत्थे को रोकने के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। पुलिस ने तीन लेयर बैरिकेडिंग की तैयारी शुरू कर दी है। अब 12 व 13 फरवरी को खुले में डीजल-पेट्रोल देने पर रोक के साथ ही ट्रैक्टर में दस लीटर से अधिक डीजल देने पर रोक लगा दी है।
किसानों के दिल्ली कूच की घोषणा के बाद सोनीपत पुलिस एक्शन मोड में है। सोनीपत में 7 फरवरी को ही धारा-144 लगाकर कहीं भी चार से अधिक लोग एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। गश्त बढ़ाते हुए सोनीपत की दंगारोधक पुलिस कंपनियों का अभ्यास कराया जा चुका है।
रविवार को पुलिस आयुक्त बी सतीश बालन स्वयं हलदाना बॉर्डर पर पहुंचे और पूरी स्थिति का आकलन किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिससे लोगों में सुरक्षा का माहौल बना रहे। उन्होंने कहा कि सभी शांति बनाए रखें और अगर कोई भी कानून की अवहेलना करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हलदाना बॉर्डर पर लोहे के बैरिकेड व पत्थर मंगवाए गए हैं। यहां तीन लेयर की बैरिकेडिंग की जा सकती है।
खुले में नहीं बिकेगा डीजल-पेट्रोल, ट्रैक्टर में 10 लीटर से अधिक नहीं डलेगा
उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने पेट्रोल पंप संचालकों को किसान संगठनों के ट्रैक्टर मार्च के संबंध में दिल्ली कूच के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की मांग की है। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों को पत्र लिखकर 12 व 13 फरवरी को सोनीपत में खुले में डीजल-पेट्रोल बेचने पर रोक लगा दी है। अब बोतल, कैन, ड्रम में पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को हिदायत जारी कर दी है। खुले में पेट्रोल डीजल खरीदकर उसका दुरुपयोग किए जाने की आशंका है। साथ ही दोनों दिन ट्रैक्टर में 10 लीटर से अधिक डीजल नहीं डालने की हिदायत दी गई है।