सोनीतप। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उपमंडलीय परिसर गोहाना में बैंकों और फसल बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई।
अंजलि श्रोत्रिय ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि को जोखिम मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। फसल बीमा किसान का सुरक्षा कवच है। रबी की फसल वर्ष 2025-26 के लिए किसान जौ, चना, सरसों, सूरजमुखी व गेंहू की फसलों का 31 दिसंबर तक बीमा करवा सकते हैं।
जिला में एचडीएफसी एर्गो कंपनी को फसलों का बीमा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसान फसल बीमा न करवाने की स्थिति में 24 दिसम्बर तक संबंधित बैंक में आवेदन कर सकते हैं। बैठक में एएसडीओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेहरा, एलडीएम हरीश वर्मा भी अधिकारी मौजूद रहे।
बीमा के लिए ये दस्तावेज जरूरी
एएसडीओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेहरा ने बताया कि फसल बीमा करवाने के लिए जमाबंदी, नवीनतम आधार कार्ड, नवीनतम बैंक पास बुक, फसल बुआई प्रमाणपत्र, मेरी फसल-मेरा ब्योरा की प्रति व ठेके पर खेती करने वाले किसान के लिए काश्तकार प्रमाणपत्र पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं।